इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
| सेक्टर: सामाजिक सुरक्षा
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:
- विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी।
- आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।
लाभार्थी:
40 से 59 वर्ष आयु के सभी विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे की हो
लाभ:
नियमानुसार मासिक पेंसन