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राजस्व

बोर्ड मिस्सेनियस नियम, 1958 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार ने 2 जनवरी 1958 के राजस्व सेक्शन के साथ कलेक्टरेट कार्यालय में सात खंड गठित किए हैं। राजस्व अनुभाग का मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व की निगरानी और संग्रहण करना है। यह अनुभाग राज्य के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व को उत्पन्न करने और एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार का एक रीढ़ और स्रोत है। यह अनुभाग सरकारी भूमि के हस्तांतरण / निपटारे / पट्टे से भी संबंधित है और जिला के अधिकार क्षेत्र के भीतर किरायेदारी और अन्य राजस्व कानूनों के निष्पादन पर नज़र रखता है।

लक्ष्य और उद्देश्यों :-

  • प्रत्येक मकान मालिक द्वारा भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग और जमीन के शांतिपूर्ण उपयोग में मकान मालिकों को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई |
  • परियोजनाओं / योजनाओं के लिए भूमि का हस्तांतरण :-
  • केंद्र सरकार के लिए सरकारी भूमि और राज्य सरकार और निजी कंपनियों |
  • विभागों / संस्थानों / निजी कंपनियों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण।

ऑनलाइन सुविधाएं :-

  • सभी राजस्व और रजिस्ट्री रिकॉर्ड डिजिटलीकृत।
  • राजस्व और रजिस्ट्री कार्यालयों का एकीकरण।
  • भूमि के ऑनलाइन दाखिल खारिज |
  • लगान का ऑनलाइन भुगतान।

शक्तियों का विकेंद्रीकरण :-

  • भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण की शक्ति उपायुक्त के द्वारा।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण :-

  • खासमहल पट्टा नवीकरण / निपटारे के लिए कम दर पर
  • सरकार के निपटारे के लिए कम दर पर भूमि पट्टा।
  • स्थायी हस्तांतरण और उपनिवेश के लिए जमीन / डीम्ड वन का सलामी दर |

धोखाधड़ी के लिए निवारक उपायों :-

  • भूमि / घर के पंजीकरण के लिए विक्रेता, खरीदार और गवाहों का आधार |
  • प्रतिरूपण और झूठे दस्तावेज़ के आधार पर धोखाधड़ी पंजीकरण रद्द करना।

राजस्व अनुभाग के विषय हैं :-

  • भूमि सुधार कानून का निष्पादन |
  • सीएनटी अधिनियम, 1908 का निष्पादन |
  • भूमि राजस्व का संग्रह (सलामी, किराया और सेस)
  • खासमहल
  • सरकार भूमि का बंदोबस्ती/ पट्टा |
  • सर्किल इंस्पेक्टर / राजस्व करमचारी की स्थापना |
  • सयरत
  • आपदा प्रबंधन
  • दाखिल खारिज
  • हलका, अंचल कार्यालय और जिला के एल आर कार्यालय के कार्य की निगरानी ।