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इंदिरा गांधी विधवा पेंशन

| सेक्टर: सामाजिक सुरक्षा

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:

  1. विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी।
  2. आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।

लाभार्थी:

40 से 59 वर्ष आयु के सभी विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे की हो

लाभ:

नियमानुसार मासिक पेंसन