सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
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इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे: विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: – यह योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में हैं|
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2009 -10 के दौरान बिहार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई थी। यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन के लिए अयोग्य है। इस योजना के तहत आवेदक को…